Gujarat Pushes Import Substitution in Fertilisers, Expands Tribal Tourism Focus at VGRC
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान स्टाफ की तैनाती से जुड़े चुनाव आयोग (EC) के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयोग के निर्देश के अनुसार काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शामिल किया जाना है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों की भूमिका सीमित हो गई है।
बंगाल चुनाव काउंटिंग विवाद: TMC ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग के इस फैसले में कोई गैरकानूनी बात नहीं है और आयोग को यह अधिकार है कि वह काउंटिंग प्रक्रिया में केंद्रीय या राज्य कर्मचारियों की तैनाती तय करे।
TMC का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे मतगणना की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। पार्टी ने इसी आधार पर इस नियम का विरोध करते हुए इसे बदलने की मांग की है।
हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद TMC ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस नियम को रद्द करने की मांग की है। यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब वोटों की गिनती जल्द होने वाली है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है।
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