मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण जमा करने की आज अंतिम तारीख, नहीं देने पर रुक सकता है वेतन
लखनऊ। 10 मार्च 2026
उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने की आज अंतिम समय सीमा है। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन समीक्षा में सामने आया है कि अब तक 47,816 कर्मचारियों ने यह विवरण दर्ज नहीं किया है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को 10 मार्च तक अंतिम अवसर दिया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारियों को तुरंत अपना विवरण दर्ज करने के लिए सूचित किया जाए। शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना था, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखी जा सके।
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तय समय सीमा तक जानकारी न देने वाले कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन फरवरी में जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि किसी कर्मचारी को बिना विवरण दर्ज किए वेतन मिल गया है, तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो लोग 10 मार्च तक भी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पदोन्नति पर रोक, एसीपी लाभ में बाधा, विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारियों से समय रहते अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने की अपील की गई है।
मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण जमा करने की आज अंतिम तारीख, नहीं देने पर रुक सकता है वेतन
उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने की आज अंतिम समय सीमा है। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन समीक्षा में सामने आया है कि अब तक 47,816 कर्मचारियों ने यह विवरण दर्ज नहीं किया है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों को 10 मार्च तक अंतिम अवसर दिया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारियों को तुरंत अपना विवरण दर्ज करने के लिए सूचित किया जाए। शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना था, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखी जा सके।
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि तय समय सीमा तक जानकारी न देने वाले कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन फरवरी में जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि किसी कर्मचारी को बिना विवरण दर्ज किए वेतन मिल गया है, तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो लोग 10 मार्च तक भी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पदोन्नति पर रोक, एसीपी लाभ में बाधा, विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति जैसी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारियों से समय रहते अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने की अपील की गई है।
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